अगर आप बिहार के किसान हैं तो आप dbt Bihar पोर्टल पर पंजीकरण करके कई तरह के लाभ ले सकते हैं। किसान रजिस्ट्रेशन करने के लिए निचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें।
सबसे पहले आप dbt बिहार एग्रीकल्चर की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन कर लें। इसे आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको पंजीकरण पर क्लिक करना है और फिर ड्राप डाउन में “पंजीकरण करें ” के लिंक पर क्लिक करना हैं।
क्लिक करते ही आप रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुँच जायेंगे इसके बाद तीन ऑप्शन दिखाई देंगे “CSC ” “SAHAJ ” और “General User ” अगर इनमे से आपके पास कोई आई डी नहीं है तो इस प्लेट को क्लोज कर दें।
इस पेज पर 3 तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पहला मोबाइल OTP से जो की आधार कार्ड में रजिस्टर है , दूसरा बायो मीट्रिक से और तीसरा IRIS Working से। किसान कार्ड बनवाने के लिए आपका आधार कार्ड नंबर , बैंक खाता और मोबाइल नंबर चाहिए होगा।
“Demography + OTP ” पर क्लिक करते ही अगला पेज खुल जायेगा , यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और नाम डालना है जो आधार कार्ड में है।
इसके बाद “authentication ” के बटन पर क्लिक करना है , यहाँ क्लिक करते ही एक OTP आपके उस मोबाइल पर आएगा जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। OTP डालते ही अगला पेज खुल जायेगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। इस प्रकार डिटेल डालने के बाद निचे सेव बटन पर क्लिक करते है जिससे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जायेगा जिसे आपको भविष्य में इस्तेमाल के लिए नोट करके रखना है।
Table of Contents
dbt bihar पोर्टल से अपना किसान पंजीकरण नंबर कैसे निकाले ।
अगर आपने पहले से ही dbt bihar पोर्टल पर अपना किसान पंजीकरण किया हुआ है और आप अपना किसान पंजीकरण नंबर भूल गए हैं या गुम तो किसान पंजीकरण नंबर देखने के लिए निचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें।
सबसे पहले dbt एग्रीकल्चर बिहार के सरकारी पोर्टल पर विजिट करें , इसके लिए गूगल में dbt bihar टाइप करे तो इसका लिंक सबसे ऊपर होगा।
लिंक पर क्लिक करने के बाद ऊपर मेनू में “पंजीकरण ” के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। पंजीकरण आई डी जानने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर होना चाहिए।
यहाँ से मोबाइल नंबर या आधार नंबर सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर सर्च पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका किसान पंजीकरण नंबर निचे स्क्रीन पर खुल जायेगा।
यहाँ से आप अपना पंजीकरण नंबर नोट कर सकते। हैं
ऑनलाइन आवेदन जो आप dbt bihar पोर्टल पर कर सकते हैं।
कृषि इनपुट अनुदान योजना (2020 – 21 )
गोदाम निर्माण के लिए आवेदन
जल जीवन हरियाली (खेत में जल संचयन / यथा स्थान जल संचयन आवेदन )
किसान पुरुष्कार कार्यक्रम
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना
पुनर्विचार हेतु आवेदन (PM – Kisan )
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
कृषि यंत्रीकरण योजना
बीज / उर्वरक / कीटनाशी / अनुज्ञप्ति आवेदन
Empanelment of Input Supplier of Organic Farming
बीज अनुदान आवेदन
DBT Bihar गोदाम निर्माण योजना
ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरखित भंडारण तथा कृषि आधारित उधमिता के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -रफ्तार एवं इसकी उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत विपणन सहायता के लिए भंडारण की व्यवस्था होने से किसान कृषि उत्पादों का सुरक्षित भण्डारण कर अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि राज्य सर्कार को किसी भी योजना में गोदाम की आवश्यकता होगी तो गोदाम , लाभान्वित कृषको द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करना होगा।
गोदाम निर्माण के लिए कृषको के चयन की प्रक्रिया
- गोदाम निर्माण करवाने के इच्छुक कृषक ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- अनुसूचित जाति के कृषको के लिए 16 %
- अनुसूचित जन जाति के कृषको के लिए 01 %
- सीमांत एवं लघु कृषको के लिए 33 % का आरक्षण दिया जायेगा।
- इन सभी कृषको में से 30 % महिलाओ के लिए आरक्षण दिया जायेगा।
- पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर चयन होगा।
- कृषको के साथ साथ कृषको के स्वयं सहायता समूह को भी योजना का लाभ दिया जायेगा।
- गोदाम निमार्ण में कृषको के स्वयं सहयता समूह , बिहार बीज निगम द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादक, समूहों, एग्रीगेटर एवं Farmer Producer Organization (FPOs ) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- गोदाम ऐसी भूमि पर निर्माण कराया जाय जहाँ सभी मौसमो में वाहन के आवागमन की सुविधा हो।
- गोदाम निर्माण हेतु किसान के पास भूमि हो जिस पर कृषक का स्वामित्व हो एवं उसकी जमाबंदी कृषक के नाम से हो।
- गोदाम निर्माण का लाभ एक किसान को एक बार ही दिया जायेगा । एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ दिया जायेगा पूर्व में यदि किसी किसान अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को इस योजना अथवा किसी अन्य योजना से गोदाम निर्माण का लाभ दिया गया है तो वैसे किसान गोदाम निर्माण का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
dbt Bihar गोदाम निर्माण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया।
अगर आप बिहार के निवासी हैं और किसान तबके से आते हैं तो आपके लिए खुसखबरी है की आप बिहार सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से राज्य में गोदाम बना सकते हैं तो अपने बिज़नेस को बड़ा सकते हैं।
dbt agriculture bihar gov in पोर्टल पर गोदाम स्वीकृति की एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी जा सकती है , इसे भरने के लिए निचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें।
सबसे पहले आपको dbt bihar का पोर्टल अपने मोबाइल या लैपटॉप पर खोलना होगा। इसके लिए आपको गूगल पर dbt bihar लिखना होगा और dbt agriculture bihar gov in के लिंक पर क्लिक करना होगा।
dbt agriculture bihar gov in पोर्टल खुलने के बाद आपको सबसे ऊपर मेनू में “ऑनलाइन आवेदन करे ” पर क्लिक करना होगा जिससे ड्राप डाउन में कुछ ऑप्शन दिए होंगे। ड्राप डाउन में “गोदाम निर्माण के लिए आवेदन (2020 – 21 )” पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन करने के फॉर्म पर पहुँच जायेंगे।
आवेदन करने से पहले आवेदन के लिए जरूरी कागजात JPEG फॉर्मेट में अपने पास स्कैन करके रख लें।
जिस भूमि पर गोदाम का निर्माण होना है उसके दस्तावेज।
आवेदन करने वाले की फोटो।
आवेदन करने वाले के द्वारा किया गया हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।
आवेदन करने की प्रक्रिया में सबसे पहले स्टेप में खाली स्थान में अपने 13 अंको की किसान पंजीकरण सख्या डाले और सर्च के बटन पर क्लिक करें।
सर्च करने के बाद पेज को थोड़ा निचे स्क्रॉल करें , यहाँ पर किसान की पंजीकरण संख्या दिया होगा जो पंजीकरण करते वक्त मिला होगा।
किसान का नाम , किसान के पिता का नाम , जिला , पंचायत , मोबाइल नंबर , जेंडर और किसान की केटेगरी लिखी होगी।
निचे जमीन विमरण में कुछ डिटेल्स भरनी है।
सबसे पहले खाता संख्या भरनी है ये जमीन की खाता संख्या वो है जिसपे आपको गोदाम लगाना है।
खेसरा नंबर भी वही दे जहाँ पर गोदाम लगवाना है।
कुल रकबा के डिटेल्स भरनी है। और जितनी जमीन पर गोदाम का निर्माण करवाना है उसकी डिटेल्स भरनी है।
इसके बाद निचे Get OTP के बटन पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP जायेगा। OTP को पोर्टल पर लिखना है और Validate & Apply के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अगला स्टेप खुल जायेगा।
अगला पेज डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर जो डाक्यूमेंट्स स्कैन करके रखे हुए हैं वो एक एक करके अपलोड करने हैं। सबसे बहले भू – धारिता का विवरण अपलोड करना है उसके बाद आवेदक का फोटो अपलोड करना है और अंत में आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान अपलोड करना है।
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेज को निचे स्क्रॉल करे , निचे कुछ टर्म कंडीशन दिए गए हैं कृपा इन्हे ध्यान से पड़े और निचे दिए गए “Submit ” के बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जायेगा और दाई तरफ प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ से आप अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं
dbt Bihar गोदाम निर्माण की प्रक्रिया
गोदाम निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था किसान स्वयं करेंगे और उन्हें जमीन की जमाबंदी उपलब्ध करनी होगी।
स्वीकृत प्राकक्लन के अनुसार किसान खुद गोदाम बनवाएंगे। लाभार्थी किसान कार्य प्रारम्भ करने की सूचन जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे।
निर्माण कार्य तकनीकी विषिश्टीयों के अनुसार होने सत्यापन सम्बन्धित जिला / प्रमंडल में पदस्थापित सहायक निदेशक करेंगे।
किसान को निर्धारित तिथि तक गोदाम निर्माण का कार्य कर लेना होगा अन्यथा राशि व्ययगत होने की स्थिति में अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
गोदाम पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र लाभार्थी किसान इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे। सूचना प्राप्ति के अधिकतम 15 दिनों के अंदर इसकी जाँच जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सुनिचित की जाएगी।
किसान 200 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता के गोदाम का निर्माण कर सकते हैं परन्तु अनुदान की राशि 200 मीट्रिक टन के लिए निर्धारित राशि तक ही सिमित रहेगी।
मॉडल प्राकक्लन के अनुसार गोदाम की छत का निर्माण एस्वेस्टस से कराया जायेगा।
dbt bihar गोदाम निर्माण के लिए अनुदान का प्रतिशत
जनरल केटेगरी के किसानो के लिए 5 लाख प्रति इकाई या फिर कुल खर्चे का 50 % इन दोनों में जो भी कम होगा सरकार द्वारा दिया जायेगा।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के किसानो को 9 लाख रूपये प्रति इकाई या कुल लगत का 75% इन दोनों में से जो भी कम होगा सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा।
dbt bihar पोर्टल पर अपने कृषि इनपुट अनुदान 2020 – 21 का स्टेटस कैसे चेक करें।
बिहार राज्य में बाढ़ के कारण जो किसानो नुकशान हुआ था , राज्य सरकार ने दिसंबर माह तक सर्वे करवाके कृषि इनपुट सब्सिडी देने के फैसला लिया था। अगर अभी तक आपको कृषि अनुदान 2020 -21 की राशि नहीं मिली है तो कृपया निचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके अपने फॉर्म और पात्रता को जाँच ले ताकि आपको भी अनुदान की राशि सही समय पर मिल सके।
अपने कृषि इनपुट अनुदान फॉर्म का स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले dbtagriculture . bihar . gov . in की वेबसाइट खोल ले। सबसे पहले आपका किसान नंबर आपके पास होना चाहिए अगर आपका किसान नंबर आपके पास नहीं है तो ऊपर दिया गया किसान नंबर निकलने का प्रोसेस देख ले और अपना किसान नंबर निकाल ले।
कृषि इनपुट अनुदान स्टेटस देखने के लिए पोर्टल के मेनू में “आवेदन की स्थिति / आवेदन प्रिंट ” के लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद ड्राप डाउन में “इनपुट सब्सिडी (2020 -21 ) प्रिंट ” के लिंक पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन आई डी डालें और सर्च पर क्लिक करें। निचे आपकी डिटेल्स खुल जाएगी।
सबसे पहले पंजीकरण संख्या / आवेदन संख्या दिया होगा। यहाँ से केवल आवेदन संख्या कॉपी कर ले और आपको फिर से डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर आपको फिर से आवेदन की स्थिति / आवेदन प्रिंट ” के ऑप्शन पर क्लिक करके निचे ड्राप डाउन में “इनपुट सब्सिडी खरीफ (2020 -21 ) आवेदन की स्थिति ” के लिंक पर क्लिक करना है।
लिंक पर क्लिक करते ही आप अगले पेज पर पहुँच जाओगे यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो कॉपी किया था , उसे सर्च बॉक्स में डालना है और सर्च पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके आवेदन के स्टेटस निचे खुल जायेगा। यहाँ से आवेदन का स्टेटस जानकर आप अगला कदम उठा सकते हैं।
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