Advertisements

पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर: ई-फाइलिंग पर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

अगर आप उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जो पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो भारत सरकार ने एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है जो आपको प्रभावित करता है। इस फैसले से 13 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि वह उन लोगों के पैन कार्ड को रद्द कर सकती है जिन्होंने इसे अपने आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है।

Advertisements

पैन कार्ड और आधार को लिंक करना: CBDT की घोषणा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 48 करोड़ पहले ही इसे अपने आधार कार्ड से जोड़ चुके हैं। हालांकि, अभी भी 13 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है।

सीबीडीटी ने घोषणा की है कि जो लोग 31 मार्च, 2023 तक ई-फाइलिंग उद्देश्यों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, वे कर और व्यवसाय से संबंधित लाभों का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इसके अलावा, CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुलासा किया कि कई करोड़ पैन कार्ड अभी तक आधार से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह कार्य निर्धारित समय तक पूरा हो जाएगा।

अनिवार्य लिंकिंग और निष्क्रिय पैन कार्ड को निष्क्रिय करना

केंद्र सरकार ने सभी व्यक्तियों के लिए अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। 31 मार्च की समय सीमा तक ऐसा करने में विफल रहने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि समय सीमा तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

पैन और आधार को लिंक किए बिना टैक्स बेनिफिट नहीं

सीबीडीटी प्रमुख ने जोर देकर कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के महत्व के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

ऐसे करें अपना पैन कार्ड चेक – अपने पैन कार्ड को बेन होने से बचाएं

Check Your Pan Card here

प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लोगों को अधिक समय देने के लिए समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है। हालांकि, यदि समय सीमा तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया जाता है, तो धारक कर लाभ के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि उनका पैन कार्ड अमान्य माना जाएगा।

  • ई-फाइलिंग पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें
  • ई-फाइलिंग के लिए अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • पृष्ठ के बाईं ओर त्वरित अनुभाग पर क्लिक करें।
  • नई विंडो में अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • “मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं” विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, इसे दर्ज करें और सबमिट करें।
  • शुल्क का भुगतान करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

ऐसे करें अपना पैन कार्ड चेक – अपने पैन कार्ड को बेन होने से बचाएं

Spread the love

1 thought on “पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर: ई-फाइलिंग पर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन”

Leave a Comment