उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सम्पति और विवाह रजिस्ट्रेशन की सुविधा को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन IGRSUP पोर्टल का निर्माण किया है जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग आसानी से सम्पति और विवाह की रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। इस पोर्टल में अनेको ऐसी सुविधाएं है जो लोगो को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे सम्पति पंजीकरण , विवाह पंजीकरण , भारमुक्त प्रमाणपत्र / बारहसाला , पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र, विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि इत्यादि उपलब्ध करवाता है।
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IGRSUP पोर्टल की विशेषताएं एवं लाभ
- अनेको सेवाएं जैसे विवाह पंजीकरण , सम्पत्ति पंजीकरण , विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र इत्यादि को आसानी से उपलब्ध करवाता है।
- सरकार एवं नागरिको के मध्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना एवं सुविधाओं को जन -जन तक पहुंचना ही एक मात्र लक्ष्य है।
- इस पोर्टल के माध्यम से चल-अचल सम्पति का पूरा ब्यौरा एवं उसका पंजीकरण और सम्पति के मालिक की पूरी जानकारी प्रधान कर सकते है ।
- समय और धन की कम खपत होती है जिसका उपयोग हम अन्य कार्यो में इस्तेमाल कर सकते है।
- भारत सरकार द्वारा चलाई गयी Digitalization Scheme की मुहीम को साकार करने में मदद करता है।
- पहले सम्पति और विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब ऐसा करने की कोई जरुरत नहीं है। इस पोर्टल के माध्यम से आप कही से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
उत्तर प्रदेश shadi anudan ऑनलाइन आवेदन
IGRSUP पोर्टल की सेवाएं :-
IGRSUP पोर्टल में पांच प्रकार की सेवाएं दी गयी है जो निम्नलिखित है।
- सम्पत्ति पंजीकरण हेतु (For Property Registration)
- पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र हेतु (For Certificate of Registered Document)
- विवाह पंजीकरण हेतु (For Marriage Registration)
- भारमुक्त प्रमाणपत्र /बारह साला हेतु (For Free certificate / Twelve year old)
- विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु (For Certified Copy of Deeds)
- IGRSUP सम्पत्ति पंजीकरण
IGRSUP पोर्टल में ऑनलाइन सम्पत्ति पंजीकरण की प्रकिर्या भी उपलब्ध करवाई जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से हम घर बैठे अपनी चल-अचल सम्पति का रजिस्ट्रेशन निर्धारित की हुई राशि का भुगतान करके आसानी से कर सकते है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उपरोक्त पांचो सेवाओं के लिए लेखपत्रों के स्टाम्प का शुल्क निर्धारित किया गया है। राजस्व प्राप्त करने के लिए स्टाम्प शुल्क उत्तर प्रदेश एक प्रमुख स्त्रोत है। IGRSUP पोर्टल के माध्यम से हम स्वयं भी निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते है एवं अपने निकटतम जन सेवा केन्द्रो के द्वारा भी भुगतान कर सकते है।
IGRSUP पोर्टल में ऑनलाइन सम्पत्ति का पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले हमें IGRSUP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in पर जाना होगा। जिसमे निचे दी गयी पांच सेवाएं प्रदान की जाती है।
- सम्पत्ति पंजीकरण लिए आवेदन।
- औद्योगिक सम्पत्ति पंजीकरण हेतु निवेश मित्र वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने के लिए।
- सम्पति खोजने के लिए।
- सम्पति का पूरा विवरण प्राप्त करने के लिए
- स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन
IGRSUP में सम्पत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
IGRSUP पोर्टल में अपनी संपत्ति का पंजीकरण के लिए आप नीचे दिए गए तरीको को पालन करे।
- सबसे पहले आपको IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
- होम पेज पर जाने के बाद आपको सम्पत्ति पंजीकरण आवेदन पर क्लिक करना होगा जैसे की निचे स्क्रीन शार्ट में दर्शाया गया है।
क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो सम्पति पंजीकरण फॉर्म होगा जिसमें आपको अपने जनपद, तहसील, मोबाइल नंबर, पासवर्ड इत्यादि की जानकारी भरनी होगी।
- पूछी गयी सभी जानकारी पंजीकरण फॉर्म में भरने के बाद प्रवेश करे के बटन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपको एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा इसको आपको अपने पास सुरक्षित रखना है।
- उसके बाद आपको सम्पति पंजीकरण करने के लिए लॉगिन करना होगा जोकि आवेदन क्रमांक और आपके द्वारा बनाये गए पासवर्ड से लॉगिन होगा। पूछी गयी सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा।
सम्पत्ति पंजीकरण हेतु अपॉइंटमेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया।
- सबसे पहले आपको IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज खुलने के बाद आपको “सम्पति पंजीकरण अप्पोइटमेंट” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन क्रमांक और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद सभी जानकारियों को चुने और अपनी इच्छा अनुसार अप्पोइटमेंट प्राप्त करे।
IGRSUP पोर्टल में संपत्ति खोजने की प्रक्रिया :-
- आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in के होम पेज पर जा कर सम्पति खोजे के बटन पर क्लीक करे।
- क्लिक करने के पश्चात् आपके सामने एक पेज खुल जाए गा जिसमे आपको सम्पति खोजने के लिए दी गयी कैटेगेरी को चुनना होगा।
- फिर उसमे पूछी गयी जानकारी जैसे तहसील, गाँव , मोहल्ला इत्यादि का चयन करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको विवरण देखे के बटन पर क्लिक करना होगा जिसमे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी सम्पति की पूरी सूचि आपके सामने खुल जाएगी।
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अपनी सम्पति का विवरण देखने की प्रकिया :-
- आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in के होम पेज पर जा कर सम्पति खोजे के बटन पर क्लीक करे।
- • क्लिक करने के पश्चात् आपके सामने एक पेज खुल जाए गा जिसमे आपको सम्पति विवरण के बटन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात् आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जिसमे आपको रूरल या अर्बन प्रॉपर्टी का चयन करना होगा।
- फिर आपको अपने जिले, मोहल्ले , खसरा नंबर इत्यादि दर्ज करना होगा।
- फिर आपको सभी जानकारी भरने के पश्चात् सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसमे आपकी सम्पति का पूरा विवरण आपके सामने होगा।
स्टाम्प वापसी करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:-
- वेबसाइट के होमपेज पर जा कर स्टाम्प वापसी के बटन पर क्लिक करे।
- क्लिक करने के पश्चात् आपको प्रयोक्ता लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा जोकि आप अपने बनाये गए क्रमांक नंबर और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करना होगा।
- फिर आपको पूछी गयी जानकारी भरनी होगी और फिर प्रवेश करे के बटन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आप स्टाम्प वापसी की प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे।
औद्योगिक सम्पत्ति पंजीकरण हेतु निवेश मित्र वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया:-
सबसे पहले आपको igrsup की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर “औद्योगिक सम्पत्ति पंजीकरण हेतु निवेश मित्र वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें” के बटन पर क्लिक करना है। आप सीधा निवेश मित्र की आधिकारक वेबसाइट या दिए गए लिंक http://niveshmitra.up.nic.in पर क्लिक कर के भी औद्योगिक सम्पत्ति का पंजीकरण कर सकते है। लिंक पर क्लिक करते ही आप निवेश मित्र की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जिसमे आपको अपना user ID or Password डालना है और यदि आपका निवेश मित्र वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप Register Here के बटन पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कर निवेश मित्र में प्रवेश कर के अपना औद्योगिक सम्पत्ति का पंजीकरण कर सकते है।
सम्पति पंजीकरण करने हेतु जरुरी दस्तावेज:-
- सम्पति का पंजीकरण करवाने वाला आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- सम्पति बेचने और खरीदने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र अनिवार्य है।
- रेजीडेंशनल सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
- गवाहों के पहचान पत्र अनिवार्य है।
- जमीन के कागजात।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- ऑनलाइन आवेदन की फोटो कॉपी।
- मोबाइल नंबर।
उत्तर प्रदेश में रेजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मंडलो की सूची:-
- Saharanpur
- Lucknow
- Bareilly
- Moradabad
- Faizapur
- Sitapur
- Aligarh
- Agra
- Jhansi
- Chitrakoot
- Mirzapur
- Allahabad
- Kanpur
- Meerut
- Varanasi
- Gautam Budh Nagarr
- Devipatan Model
- Azamgarh
- Gorakhpur
- Basti |
पंजीकृत लेखपत्र हेतु प्रमाणपत्र (For Certificate of Registered Document)
- सबसे पहले IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज जाना होगा।
- होम पर जा कर पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पर क्लिक करना होगा जैसे स्क्रीनशोर्ट में दर्शाया गया है।
क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जैसे स्क्रीन शार्ट में दर्शाया गया है। फिर आपको पूछी गयी जानकारी का सही विवरण जैसे जनपद, संपत्ति का प्रकार, पंजीकृत वर्ष, पंजीकृत संख्या, पंजीकरण दिनांक, आवेदन कर्ता का नाम, कैप्चा कोड इस्त्यादी भरना होगा।
- फिर आपको प्रवेश करे के बटन पर क्लिक करना है।
- फिर आपको प्रवेश करे के बटन पर क्लिक करना है। इसके पश्चात आप पंजीकृत लेख पत्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विवाह पंजीकरण हेतु (For Marriage Registration)
उत्तर प्रदेश सरकार ने IGRSUP पोर्टल के माध्यम से विवाह पंजीकरण की प्रकिर्या को आसान बना दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी विवाहित जोड़ा अब कभी भी बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे अपना विवाह पजींकृत करवा सकता है। यह सुविधा IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है जोकि बहुत आसान है।
विवाह पंजीकरण करने हेतु आवेदन :-
IGRSUP पोर्टल के माध्यम से अब राज्य में कोई भी विवाहित जोड़ा बड़ी आसानी से निरधारित शुल्क का नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर के आवेदन कर सकता है।
विवाह पंजीकरण करवाने के लिए आपको अपना पूरा विवरण जैसे पिता का नाम ,माता का नाम ,शादी की तारीख इत्यादि दर्ज करनी होगी। IGRSUP की वेबसाइट पर जा कर अब ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के बड़ी आसानी से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।
- IGRSUP आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
- होमपेज पर जा कर विवाह पंजीकरण के बटन पर क्लिक करे।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाये गए जैसा की निचे दर्शाया गया है।
- नविन आवेदन पर क्लिक करते ही आपके सामने मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी है।
- फिर आपको फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप अपना विवाह पंजीकृत करवा सकते है।
यूपी विवाह पंजीकरण का सत्यापन करने हेतु:-
- IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जा कर आधार आधारित विवाह पंजीकरण सत्यापन के बटन पर क्लिक करे।
- क्लिक करते ही आप के सामने एक नया पेज खुल जायेगा जैसे निचे दर्शाया गया है।
- फिर आपको पूछी गयी जानकारी जिसमे आपको अपना आवेदन क्रमांक ,प्रमाण पत्र क्रमणक संख्या ,विवाह की तारीख आदि भरनी होगी और फिर देखे के बटन पर क्लिक करना है , जैसे ही आप देखे के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके विवाह पंजीकरण की स्थिति होगी।
विवाह पंजीकरण में आवेदन करने हेतु जरुरी दस्तावेज:-
- विवाहित जोड़े का आधार कार्ड।
- Applicant उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आयु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- दोनों दम्पति का फोटो।
- दोनों दम्पति का पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
भारमुक्त प्रमाणपत्र /बारह साला में आवेदन की प्रक्रिया :-
- IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर जा कर भारमुक्त प्रमाणपत्र /बारह साला में आवेदन करे के बटन पर क्लिक करे।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जिसमे आपको “नवीन आवेदन प्रपत्र भरें” के बटन पर क्लिक करना होगा जैसे निचे दर्शाया गया है।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जिसमे आपको पूछी गयी जानकारी जैसे आवेदन कर्ता का विवरण, संपत्ति का विवरण इत्यादि भरनी होगी।
- फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन रेजिस्टर हो जायेगा।
भारमुक्त प्रमाणपत्र /बारह साला को वेरीफाई या सत्यापन करने की प्रकिर्या:-
- सबसे पहले आपको IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जा कर ” प्रमाण पत्र प्राप्ति/सत्यापन करें” के बटन पर क्लिक करे।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने हल जायेगा जिसमे आवेदन संख्या , आवेदन करने की तारीख , कैप्चा कोड इत्यादि भर कर “प्रमाण पत्र प्राप्ति/सत्यापन देखे” के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप अपने प्रमाण पत्र की स्थिति जान पाएंगे।
विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि में आवेदन करने की प्रक्रिया:-
- सबसे पहले आपको IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि में जा कर “आवेदन करें” के बटन पर क्लिक करे।
- इसके पश्चात आपको “नविन आवेदन प्रपत्र भरे ” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुंच जायेगे जिसमे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- जिसमे आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदन कर्ता का नाम, पता, आधार संख्या आदि दर्ज करना होगा।
- जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आपने आवेदन पूर्ण कर पाएंगे।
हेल्पलाइन नंबर :-
किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान एवं सहायता प्राप्त करने के लिए निचे दिए गए अधिकारियो के नंबरो पर सम्पर्क कर सकते है।
पदनाम | स्थान | दूरभाष संख्या |
महानिरीक्षक निबन्धन⁄ आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश | मुख्यालय इलाहाबाद, राजस्व परिषद भवन, सिविल लाइन्स इलाहाबाद | फोन–0532–2623667 ,फैक्स–0532–2622858 |
महानिरीक्षक निबन्धन⁄ आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश | शिविर कार्यालय, लखनऊ, विश्वास कामर्शियल काम्प्लेक्स,विश्वास खण्ड–3, गोमती नगर, लखनऊ | फोन–0522–2308697, फैक्स–0522–2308697 |
अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशा०) | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन–0532-2623717 |
अपर महानिरीक्षक निबन्धन (विभागीय) | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन-0532-2623717 |
अपर महानिरीक्षक निबन्धन | शिविर कार्यालय, लखनऊ | फोन-0522-2308587 |
अपर महानिरीक्षक निबन्धन (विभागीय) | पश्चिमी क्षेत्र गाजियाबाद, कलेक्ट्रेट परिसर गाजियाबाद | फोन-120-28220844, फैक्स-0120-2820259 |
उप महानिरीक्षक निबन्धन | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन-0532-242788 |
उप महानिरीक्षक निबन्धन | शिविर कार्यालय, लखनऊ | फोन–0522-2308713 |